अकाली नेता बिक्रम-सिंह-मजीठिया की आज-अदालत में अहम सुनवाई: पिछली बार अदालत की तरफ से पुलिस को सीसीटीवी लाने… – Dainik Bhaskar

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शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और अन्य अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 91 मामले में आज अमृतसर अदालत में अहम सुनवाई होगी । मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें अदालत के सामने रखेगे। 10 जून को अदालत में
आरोपों के मुताबिक, बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके 50 से अधिक समर्थकों ने थाना परिसर में दस्तावेज फाड़े और सरकारी कामकाज में बाधा डाली थी। इसी मामले की एफआईआर पर अदालत में सुनवाई होगी ।
बचाव पक्ष के वकील अजय कुमार वरमानी ने दलील दी थी कि यह पूरा मामला राजनीतिक विवाद से जुड़ा हुआ है और पंचायत चुनावों के बाद उपजे तनाव के चलते दर्ज किया गया है। उनका कहना था कि मजीठिया और उनके साथी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी लेने थाने गए थे और उन्होंने सिर्फ संबंधित दस्तावेज दिखाने की मांग की थी।
सीसीटीवी फुटेज पर अदालत के सवाल
सीसीटीवी फुटेज को लेकर अदालत ने पुलिस से स्पष्ट पूछा कि यदि थाने के अंदर कोई घटना हुई थी तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों पेश नहीं की गई। पुलिस ने जवाब दिया कि फुटेज फिलहाल उपलब्ध नहीं है और इसका नियंत्रण चंडीगढ़ स्तर पर है। वहीं बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि यदि रिकॉर्डिंग मौजूद है तो उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।
सबूतों और राजनीतिक प्रेरणा पर बचाव पक्ष की दलील
वकील ने कहा था कि पुलिस के कई दावों पर अदालत में सवाल उठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया वीडियो और अन्य साक्ष्यों का हवाला तो दिया जा रहा है, लेकिन तकनीकी सबूतों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना था कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और बिना मजबूत सबूतों के आगे बढ़ाया जा रहा है।
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