छोटा राजन दोषी करार, 7 साल की सजा सुनाई

इंडिया प्राइम नेशनल डेस्क नई दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (राजेंद्र सदाशिव निखलजे) को दोषी करार देते हुए 7 साल की कड़ी सजा सुनाई है।
अदालत ने इस आपराधिक साजिश में छोटा राजन का साथ देने के आरोप में बेंगलुरु क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के तीन पूर्व अधिकारियों—जयश्री दत्तात्रेय रहाटे, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन—को भी दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की जेल की सजा दी है।
सीबीआई (CBI) की जांच में सामने आया था कि छोटा राजन ने इन अधिकारियों के साथ मिलकर साल 1998-99 में ‘मोहन कुमार’ नाम से फर्जी दस्तावेज जमा कर धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल किया था।
इस मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या, रंगदारी और तस्करी जैसे 70 से अधिक गंभीर मामलों का सामना कर रहे छोटा राजन के खिलाफ कानूनी इतिहास में यह पहली सजा थी।
छोटा राजन को साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर भारत प्रत्यर्पित किया गया था और सुरक्षा कारणों से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जहां से उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लिया।






