अफीम की तस्करी करने पर 6 साल की सजा: रतलाम में बाइक से थैले में ले जाते पकड़ा था; एनडीपीएस एक्ट कोर्ट का फैसला – Dainik Bhaskar
अफीम की तस्करी करने वाले तस्कर को को कोर्ट ने 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच एनडीपीएस केस में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रतलाम के न्यायाधीश आशीष श्री
कोर्ट ने अभियुक्त ईश्वरसिंह (29) पिता नागूसिंह आंजना निवासी छायन (रतलाम) को 6 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि 19 नवंबर 2020 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ एसआई रऊफ खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम छायन का ईश्वर सिंह बाइक एमपी 43 बीसी 1686 से अफीम लेकर जा रहा है। वह 2 से 3 किलो अफीम थैले में लेकर छायन से सिंदूरकिया फंटा होते हुए राजस्थान के किसी तस्कर देने जा रहा है।
घेराबंदी कर पकड़ा था
टीम ने सिन्दूरकिया फंटे के पास घेराबंदी की। उसे पकड़ा। उसकी बाइक पर टंगा थैला चेक किया तो उसमें काला व गाढ़ा पदार्थ भरा मिला। पूछताछ में उसने अफीम होना बताया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार वसुनिया ने की।
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