ITR 2024-25: दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर ,जाने कैसे दाखिल करे आईटीआर
इंडिया प्राइम | टेक डेस्क | जयपुर ITR 2024-25 : #ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड #CBDT के बयान में कहा गया है कि आईटीआर फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन और लोगों को आवश्यक दस्तावेज हासिल करने का समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी आयकर कानूनों को समझना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ, आप जुर्माने से बचते हुए अधिकतम बचत कर सकते हैं। यह लेख गाइड वित्तीय वर्ष 2024-25 के अपडेट्स, आईटीआर दाखिल करने के चरण, कर बचत निवेश, और डेडलाइन एक्सटेंशन को कवर करती है। चाहे आप वेतनभोगी हों, फ्रीलांसर हों, या वरिष्ठ नागरिक—यह गाइड आपको कानूनी रूप से अनुपालन करने और समझदारी से बचत करने के लिए व्यावहारिक जानकारी देगी।
आयकर 2024-25: ये बदलाव नहीं कर सकते अनदेखा
वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए हैं:
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नई कर व्यवस्था में बदलाव: डिफॉल्ट व्यवस्था में संशोधित स्लैब (₹3 लाख तक 0% कर, ₹3-7 लाख पर 10%)।
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बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन: वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 तक।
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डिजिटल पहल: प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म में अब कैपिटल गेन और ब्याज आय शामिल (टाइम्स ऑफ इंडिया)।
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ऑनलाइन गेमिंग पर TDS: ₹100 से अधिक के नेट विनिंग पर 30% TDS।
विशेष टिप: आयकर कैलकुलेटर का उपयोग कर पुरानी और नई व्यवस्था की तुलना करें।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की चरणबद्ध गाइड
1. दस्तावेज़ एकत्र करें
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फॉर्म 16 (वेतनभोगियों के लिए)
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बैंक स्टेटमेंट, ई-फाइलिंग पोर्टल से AIS/TIS।
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निवेश के प्रमाण (सेक्शन 80C, 80D)।
2. सही आईटीआर फॉर्म चुनें
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आईटीआर-1 (वेतनभोगी, आय < ₹50 लाख)
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आईटीआर-2 (कैपिटल गेन/एकाधिक घर संपत्ति)
3. ऑनलाइन दाखिल करें
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ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
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प्री-फिल्ड JSON अपलोड करें, कटौतियां वेरिफाई करें, और सबमिट करें।
इमेज प्रॉम्प्ट:
“आईटीआर दाखिल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया: दस्तावेज़ एकत्र करना → फॉर्म चयन → ई-फाइलिंग → वेरिफिकेशन। साफ़, रंगीन डिज़ाइन।”
कर बचत की 5 रणनीतियाँ
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सेक्शन 80C का अधिकतम उपयोग: ELSS, PPF, या होम लोन में ₹1.5 लाख निवेश करें।
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हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D): परिवार+माता-पिता के लिए ₹75,000 तक क्लेम करें।
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NPS (सेक्शन 80CCD(1B)): अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती।
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होम लोन लाभ: ब्याज पर ₹2 लाख तक कटौती (सेक्शन 24)।
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दान (सेक्शन 80G): एनजीओ को दान देकर कर बचाएँ।
गलती से बचें: 15 जून से पहले आईटीआर दाखिल करने से फॉर्म 16 की कमी के कारण गलतियाँ हो सकती हैं (इकनॉमिक टाइम्स)।
आईटीआर डेडलाइन 2024-25: न चूकें!
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31 जुलाई 2024: ऑडिट रहित व्यक्तियों/व्यवसायों के लिए।
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31 अक्टूबर 2024: ऑडिटेड खातों के लिए।
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एक्सटेंशन संभव? ई-फाइलिंग गड़बड़ियों के कारण डेडलाइन बढ़ सकती है (फाइनेंशियल एक्सप्रेस)।
आईटीआर दाखिल करते समय 7 आम गलतियाँ और बचने के तरीके
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AIS रिकॉन्सिलिएशन न करना: मिसमैच से नोटिस आते हैं।
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गलत आईटीआर फॉर्म चयन: रिजेक्शन का कारण।
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कटौतियाँ छूटना: सेक्शन 80C/80D दोबारा चेक करें।
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विदेशी संपत्ति भूलना: ₹50 लाख से अधिक आय वालों के लिए अनिवार्य।
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लेट फाइलिंग: ₹5,000 जुर्माना।
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फ्रीलांस आय पर कर न देना: ‘व्यवसाय से आय’ में रिपोर्ट करें।
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वेरिफिकेशन छोड़ना: आधार OTP या EVC का उपयोग करें।
FAQs: आपके कर संबंधित सवालों के जवाब
Q1. क्या मैं पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच स्विच कर सकता हूँ?
हाँ! वेतनभोगी सालाना चुन सकते हैं; व्यवसायों को फाइलिंग से पहले तय करना होगा।
Q2. रिफंड कैसे क्लेम करें?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक डिटेल्स अपडेट करें; रिफंड 3-6 महीने में प्रोसेस होगा।
Q3. क्या क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगता है?
हाँ! लाभ पर 30% कर + ट्रांसफर पर 1% TDS।
क्यों देरी? आज ही आईटीआर दाखिल करना शुरू करें!
प्री-फिल्ड फॉर्म और AI टूल्स की मदद से कर दाखिल करना पहले से आसान है। जुर्माने से बचें, अधिकतम कटौतियाँ क्लेम करें, और तनावमुक्त रहें।
मदद चाहिए? क्लियरटैक्स पर ऑटोमेटेड फाइलिंग के लिए जाएँ या CA से सलाह लें।
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